नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) एक सरकारी पेंशन योजना है, जिसे भारत सरकार द्वारा सभी नागरिकों के लिए लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य पेंशन की सुविधा देकर लोगों को वृद्धावस्था के लिए आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाना है। यह योजना न केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है, बल्कि निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं। NPS को लेकर कई लोगों के मन में सवाल होते हैं, जैसे कि इसका रिटर्न कितना है, इसमें निवेश कैसे करें, और इसके लाभ क्या हैं। आइए, इन सभी सवालों के जवाब देते हैं और नेशनल पेंशन स्कीम को विस्तार से समझते हैं।
नेशनल पेंशन योजना (NPS) | |
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योजना का नाम | प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) |
शुरुआत की तारीख | 1 जनवरी 2004 |
प्रबंधक | पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) |
उद्देश्य | सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय प्रदान करना |
पात्रता | 18 से 70 वर्ष के भारतीय नागरिक |
योगदान | न्यूनतम ₹500 प्रति वर्ष (टियर-I खाता) |
खाता प्रकार | टियर-I (अनिवार्य) और टियर-II (वैकल्पिक) |
निकासी | टियर-I: 60 वर्ष की आयु के बाद; टियर-II: किसी भी समय |
कर लाभ | आयकर अधिनियम की धारा 80C और 80CCD के तहत कर लाभ |
पोर्टेबिलिटी | पूरे भारत में नौकरी बदलने पर भी खाता जारी रह सकता है |
लाभ | कम लागत, पारदर्शिता, और नियमित निगरानी |
नेशनल पेंशन स्कीम क्या है? (National Pension Scheme)
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) भारत सरकार द्वारा 2004 में शुरू की गई एक निवेश योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना में पेंशन के लिए नियमित निवेश किया जाता है, जो आपके कामकाजी जीवन के दौरान जमा होता रहता है। रिटायरमेंट के बाद, यह निवेश आपको पेंशन के रूप में प्राप्त होता है।
नेशनल पेंशन स्कीम के लाभ (National Pension Scheme Benefits)
NPS के कई प्रमुख लाभ हैं:
- लंबी अवधि के निवेश का अवसर: NPS आपको एक लंबी अवधि के लिए निवेश करने की अनुमति देता है, जिससे आपको सेवानिवृत्ति के समय एक बड़ी रकम मिलती है।
- टैक्स छूट: इस योजना में निवेश करने से आपको आयकर अधिनियम की धारा 80C और 80CCD(1B) के तहत टैक्स में छूट मिलती है।
- रिटर्न की गारंटी: NPS के अंतर्गत आपको समय-समय पर रिटर्न मिलता है, जो अन्य बचत योजनाओं से बेहतर होता है।
- फंड मैनेजमेंट का विकल्प: आप अपने फंड को सरकारी और निजी प्रबंधन कंपनियों के माध्यम से निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा रिटर्न प्राप्त हो सकता है।
- विविध निवेश विकल्प: NPS आपको विभिन्न प्रकार के फंड्स में निवेश करने का विकल्प देता है, जैसे इक्विटी, सरकारी बॉन्ड्स, और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स।
नेशनल पेंशन स्कीम कैसे काम करता है? (National Pension Scheme Details)
NPS में, निवेशक एक NPS खाता खोलता है और इसमें नियमित रूप से योगदान करता है। इस योगदान को फंड मैनेजर द्वारा निवेश किया जाता है, और सेवानिवृत्ति के समय एकत्रित राशि का एक हिस्सा निवेशक को एकमुश्त मिलता है, जबकि शेष राशि पेंशन के रूप में मिलती रहती है।
NPS को दो प्रकार के खातों में विभाजित किया गया है:
- टियर-I खाता: यह मुख्य पेंशन खाता होता है, जिससे निकासी सीमित होती है। इसमें जमा की गई राशि का इस्तेमाल पेंशन के लिए किया जाता है।
- टियर-II खाता: यह एक वैकल्पिक खाता होता है, जिसमें आप जमा की गई राशि को बिना किसी प्रतिबंध के निकाल सकते हैं।
वही इसमें टायर 2 अकाउंट के कुछ अलग ही लाभ है –
- आसानी से पैसों की निकासी की जा सकती है।
- इस खाते में किसी भी प्रकार से न्यूनतम राशि रखने की आवश्यकता नही होती है।
- Exit Loan के लिए किसी भी प्रकार की वसूली नही की जायेगी।
- अलग नामांकन सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।
- टायर – 1 से अलग से निवेश पेटर्न की सुविधा।
नेशनल पेंशन स्कीम के लिए पात्रता (Eligibility for National Pension Scheme)
नेशनल पेंशन स्कीम में शामिल होने के लिए कुछ शर्तें हैं:
- आयु सीमा: NPS में 18 से 65 वर्ष की उम्र के बीच कोई भी भारतीय नागरिक शामिल हो सकता है।
- निवेश की सीमा: न्यूनतम ₹500 की राशि से शुरुआत की जा सकती है, और हर वित्तीय वर्ष में कम से कम ₹1,000 जमा करना आवश्यक है।
नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश कैसे करें? (How to Invest in National Pension Scheme SBI)
NPS में निवेश करने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
- SBI के माध्यम से: आप NPS खाता खोलने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की किसी भी शाखा में जा सकते हैं या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- पोस्ट ऑफिस के माध्यम से: नेशनल पेंशन स्कीम पोस्ट ऑफिस के जरिए भी उपलब्ध है। पोस्ट ऑफिस में जाकर आप NPS खाता खोल सकते हैं और इसमें नियमित योगदान कर सकते हैं।
- ऑनलाइन पोर्टल: NPS की आधिकारिक वेबसाइट या अन्य वित्तीय संस्थानों के पोर्टल पर जाकर आप ऑनलाइन खाता खोल सकते हैं और योगदान कर सकते हैं।
नेशनल पेंशन स्कीम की ब्याज दरें (National Pension Scheme SBI Interest Rate)
NPS में कोई निश्चित ब्याज दर नहीं होती, क्योंकि यह इक्विटी और बॉन्ड्स में निवेश के आधार पर रिटर्न प्रदान करता है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में NPS ने औसतन 8% से 10% तक का रिटर्न दिया है, जो कि एक अच्छी दर मानी जाती है।
नेशनल पेंशन स्कीम कैलकुलेटर (National Pension Scheme Calculator)
NPS कैलकुलेटर एक उपयोगी टूल है, जो आपको यह अनुमान लगाने में मदद करता है कि आपके निवेश पर सेवानिवृत्ति के समय कितनी पेंशन प्राप्त होगी। इसमें आप अपनी उम्र, मासिक निवेश, और निवेश की अवधि दर्ज करके अपनी अनुमानित पेंशन राशि का पता लगा सकते हैं।
नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट (National Pension System Trust)
NPS का संचालन नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट द्वारा किया जाता है, जो कि पेंशन फंड्स के प्रबंधन और निवेश का कार्य देखता है। यह एक स्वतंत्र संस्था है, जो कि पेंशन फंड्स के निवेश की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है।
नेशनल पेंशन कमीशन और नियमन (National Pension Commission)
NPS का नियमन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारा किया जाता है। यह अथॉरिटी NPS से जुड़े सभी नियमों और विनियमों का पालन सुनिश्चित करती है और इसके अंतर्गत सभी पेंशन फंड मैनेजरों की गतिविधियों पर नजर रखती है।
नेशनल पेंशन स्कीम रिटर्न्स (National Pension Scheme Returns)
NPS में आपको इक्विटी, सरकारी बॉन्ड्स, और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में निवेश के आधार पर रिटर्न प्राप्त होता है। पिछले कुछ वर्षों में, NPS ने 8% से 10% का रिटर्न दिया है। हालांकि, रिटर्न का स्तर बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करता है, इसलिए यह निश्चित नहीं होता।
NPS से निकासी और पेंशन प्राप्ति (Withdrawal and Pension from NPS)
NPS में सेवानिवृत्ति के समय आप अपने कुल निवेश का 60% हिस्सा एकमुश्त निकाल सकते हैं, जबकि शेष 40% का उपयोग आपको पेंशन देने के लिए किया जाएगा। पेंशन प्राप्त करने के लिए आपको एक एनीटी (Annuity) खरीदनी होती है, जो आपके मासिक पेंशन की राशि तय करती है।
नेशनल पेंशन स्कीम से संबंधित ताजा खबरें (National Pension System News)
NPS के बारे में समय-समय पर नई घोषणाएं और अपडेट्स होते रहते हैं। जैसे, सरकार NPS के तहत टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने या पेंशन की शर्तों में सुधार करने के निर्णय लेती रहती है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष के अनुसार NPS में निवेश के नियमों में भी बदलाव होते हैं, जिनके बारे में आपको अपडेट रहना चाहिए।
नेशनल पेंशन स्कीम संबंधी जानकारी
- इस योजना के अंतर्गत पेंशन बचत खाते में निवेशक अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार निवेश कर सकते हैं।
- पेंशन बचत खाते में निवेशकों के साथ-साथ उनके नियुक्ताओं द्वारा भी योगदान किया जाता है।
- केंद्र सरकार की इस योजना के तहत लाभार्थी पेंशन बचत खाते में जमा किए गए फूल धन राशि में से 60% तक की राशि की निकासी अपने सेवानिवृत्ति से पहले कर सकते हैं एवं शेष 40% राशि उन्हें पेंशन के रूप में दी जाएगी।
- आवेदक ने अनन्युटी की खरीद में निवेश किया हो तो उन्हें कर में पूर्ण रूप से छूट दी जाएगी।
- इस योजना के माध्यम से लाभार्थी क्षेत्र 80CCE के तहत ₹50000 तक की अतिरिक्त डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं।
- राष्ट्रीय पेंशन स्कीम की न्यूनतम निवेश राशि ₹6000 निर्धारित की गई है।
- यदि लाभार्थियों द्वारा एनपीएस के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम निवेश राशि जमा नहीं कर पाते हैं तो इस परिस्थिति में उनके पेंशन खाते को फ्रीज कर दिया जाएगा। जिससे अनफ्रीज करवाने के लिए लाभार्थी को ₹100 की पेनल्टी भरनी होती है।
- पहले इस योजना के तहत लाभार्थी को 10% का आशिक योगदान करना होता था जिसे अब केंद्र सरकार द्वारा बढ़कर 14 की साड़ी कर दिया गया है।
- केंद्र सरकार की इस योजना के माध्यम से निवेशकों को 12 अंकों का एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर दिया जाता है जिसकी सहायता से निवेशक अपने लेनदेन कर सकते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदक की मृत्यु 60 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है तो पेंशन की राशि उनके नॉमिनी को दिया जाता है।
- नेशनल पेंशन स्कीम के तहत निवेशकों को एक से ज्यादा अकाउंट खुलवाने की अनुमति नहीं दी जाती है।
नई पेंशन योजना क्या है? (What is the New Pension Scheme)
- National Pension Scheme (NPS) के अंतर्गत पहले सरकारी कर्मचारियों का पंजीकरण भौतिक रूप में किया जाता था।
- पंजीकरण कार्य केंद्रीय रिकॉर्ड कंपनी एजेंसी या सरकार के नोडल कार्यालयों के द्वारा ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से पूरा किया जाता था।
- अब, पेंशन फंड नियामक और विकास पढ़ीकरण विभाग द्वारा इस योजना के तहत पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन सुविधा का शुभारंभ हो रहा है, जिसका नाम “ई-एनपीएस (eNps)” है।
- इस ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से कर्मचारी अब अपना NPS खाता ऑनलाइन खोल सकेंगे और राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के लिए अपनी योगदान भी प्रदान कर सकेंगे।
- ई-एनपीएस की मेज़बानी सीआरए द्वारा की जाएगी।
नेशनल पेंशन स्कीम के फायदे
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) एक लोकप्रिय और सुरक्षित निवेश योजना है, जो सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इसके कई महत्वपूर्ण फायदे हैं, जो इसे अन्य निवेश योजनाओं से अलग और आकर्षक बनाते हैं। आइए, NPS के प्रमुख फायदों पर नजर डालते हैं:
1. लंबी अवधि के लिए नियमित पेंशन
NPS के माध्यम से आप सेवानिवृत्ति के बाद नियमित मासिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके जीवनभर चलती रहती है। यह योजना आपको वृद्धावस्था में वित्तीय स्वतंत्रता देती है, जिससे आप आर्थिक चिंताओं से मुक्त रहते हैं।
2. टैक्स छूट
NPS में निवेश करने पर आपको आयकर अधिनियम की धारा 80C, 80CCD(1), और 80CCD(1B) के तहत टैक्स में छूट मिलती है। आप हर वित्तीय वर्ष में ₹1.5 लाख तक की छूट ले सकते हैं और 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट 80CCD(1B) के तहत प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार, कुल मिलाकर आप NPS में निवेश करके ₹2 लाख तक टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं।
3. बेहतर रिटर्न
NPS के अंतर्गत आपका निवेश इक्विटी और बॉन्ड्स जैसे वित्तीय साधनों में किया जाता है, जिससे आपको समय-समय पर अच्छा रिटर्न प्राप्त होता है। NPS में मिलने वाला रिटर्न पारंपरिक पेंशन योजनाओं से बेहतर होता है, और पिछले वर्षों में 8-10% तक का औसत रिटर्न मिला है।
4. कम लागत वाली योजना
NPS सबसे कम लागत वाली पेंशन योजनाओं में से एक है। इसकी फंड मैनेजमेंट फीस अन्य वित्तीय योजनाओं की तुलना में बहुत कम है। इस कारण आपको अधिकतम रिटर्न प्राप्त होता है और निवेश की लागत भी कम रहती है।
5. पोर्टेबल अकाउंट
NPS खाता पोर्टेबल होता है, जिसका मतलब है कि अगर आप अपने नौकरी या स्थान को बदलते हैं, तो भी आपका NPS खाता उसी तरह चलता रहता है। इससे आपको खाता बंद करने या नया खाता खोलने की आवश्यकता नहीं होती है।
6. फंड मैनेजमेंट का विकल्प
NPS में आपको अपने फंड मैनेजर्स को चुनने का विकल्प मिलता है। आप सरकारी और निजी प्रबंधन कंपनियों से अपने निवेश का प्रबंधन करवा सकते हैं। यह विकल्प आपको अच्छा रिटर्न दिलाने में मदद करता है।
7. विविध निवेश विकल्प
NPS में आपको इक्विटी, सरकारी बॉन्ड्स, और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में निवेश करने का विकल्प मिलता है। आप अपनी निवेश योजना को अपने जोखिम और लक्ष्यों के अनुसार चुन सकते हैं। इस विविधता से जोखिम भी कम होता है और रिटर्न की संभावना बढ़ती है।
8. वित्तीय सुरक्षा
NPS से आपको सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा मिलती है। यह योजना आपको वृद्धावस्था में आर्थिक रूप से स्वतंत्र रखती है, जिससे आपको किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ता।
9. आसान निकासी के विकल्प
NPS में आप सेवानिवृत्ति के समय 60% तक की राशि एकमुश्त निकाल सकते हैं और शेष 40% का उपयोग मासिक पेंशन के लिए किया जाता है। आप अपनी जरूरत के अनुसार एनीटी (Annuity) प्लान चुन सकते हैं, जो आपके मासिक पेंशन की राशि तय करता है।
10. ऑनलाइन एक्सेस और प्रबंधन
NPS खाता ऑनलाइन मैनेज किया जा सकता है। आप अपने खाते का बैलेंस, निवेश, और रिटर्न सभी को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा, आप ऑनलाइन फंड मैनेजर बदलने या निकासी करने जैसी प्रक्रियाएं भी कर सकते हैं।
11. सेवानिवृत्ति के बाद लाभ
NPS आपके रिटायरमेंट के बाद आपके लिए एक सुरक्षित और दीर्घकालिक आय का साधन बनता है। यह योजना आपको लंबे समय तक पेंशन प्रदान करती है, जिससे आपकी जीवनशैली में किसी भी तरह की गिरावट नहीं आती है।
12. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट (National Pension System Trust) द्वारा सुरक्षित
NPS का प्रबंधन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट द्वारा किया जाता है, जो पेंशन फंड्स की सुरक्षा और पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है। इस कारण NPS निवेशकों के लिए एक सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प बनता है।
राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले सेक्टर
- केंद्र सरकार
- राज्य सरकार
- कॉर्पोरेट
- देश के सभी नागरिक
- नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ N.R.I. द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है
नेशनल पेंशन योजना (NPS) में जमा राशि किस प्रकार निवेश की जाएगी
नेशनल पेंशन योजना (NPS) का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत आपकी जमा की गई राशि को निवेश किया जाता है ताकि वह समय के साथ बढ़ सके और सेवानिवृत्ति के समय आपको एक अच्छा पेंशन फंड मिल सके। NPS के तहत आपकी जमा राशि को विभिन्न निवेश विकल्पों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि इक्विटी (Equity), कॉर्पोरेट बॉन्ड (Corporate Bonds), सरकारी बॉन्ड (Government Bonds), और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स (Alternative Investments)।
आइए जानते हैं, NPS में जमा राशि को किस प्रकार निवेश किया जाता है और आपके पास किस तरह के निवेश विकल्प होते हैं:
1. NPS के तहत निवेश विकल्प (Investment Options in NPS)
NPS में निवेश के लिए आपको दो प्रकार के निवेश विकल्प दिए जाते हैं:
A. सक्रिय विकल्प (Active Choice)
सक्रिय विकल्प के तहत आप अपनी राशि को किस प्रकार निवेश करना चाहते हैं, यह स्वयं चुन सकते हैं। यहां पर आप यह तय कर सकते हैं कि आपकी जमा राशि का कितना प्रतिशत किस एसेट क्लास में निवेश किया जाएगा।
आपके पास निम्नलिखित एसेट क्लास विकल्प होते हैं:
- इक्विटी (Equity – E): इसमें आपकी राशि शेयर बाजार में निवेश की जाती है। यह उच्च रिटर्न की संभावना रखता है, लेकिन इसमें जोखिम भी अधिक होता है।
- कॉर्पोरेट बॉन्ड (Corporate Bonds – C): इसमें आपकी राशि प्राइवेट और पब्लिक कंपनियों के बॉन्ड्स में निवेश की जाती है। इसका जोखिम और रिटर्न दोनों इक्विटी से कम होते हैं।
- सरकारी बॉन्ड (Government Bonds – G): इसमें आपकी राशि सरकारी प्रतिभूतियों (Securities) में निवेश की जाती है। यह सबसे सुरक्षित विकल्प होता है लेकिन इसका रिटर्न कम होता है।
- अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स (Alternative Investment – A): यह एक नया एसेट क्लास है, जिसमें आपकी राशि अन्य वैकल्पिक निवेश साधनों में लगाई जाती है। इसका उपयोग सीमित है और यह जोखिमपूर्ण हो सकता है।
सक्रिय विकल्प में निवेश की सीमा:
- इक्विटी (E): आपकी राशि का अधिकतम 75% हिस्सा इक्विटी में निवेश किया जा सकता है।
- कॉर्पोरेट बॉन्ड (C): इसमें आपकी राशि का कोई सीमित प्रतिशत नहीं है, आप अपने हिसाब से इसे चुन सकते हैं।
- सरकारी बॉन्ड (G): यह निवेश भी आपकी इच्छा के अनुसार होता है।
- अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट (A): इस विकल्प के तहत 5% तक का निवेश ही किया जा सकता है।
B. ऑटो विकल्प (Auto Choice)
यदि आपको यह निर्णय लेना मुश्किल हो कि आपकी राशि किस प्रकार निवेश की जाए, तो आप ऑटो विकल्प का चयन कर सकते हैं। इसमें आपकी उम्र के आधार पर निवेश का प्रोफाइल तैयार किया जाता है, जो कि समय के साथ बदलता रहता है।
ऑटो विकल्प में निम्नलिखित तीन प्रकार के निवेश प्रॉफ़ाइल होते हैं:
- आक्रामक जीवनचक्र फंड (Aggressive Life Cycle Fund – LC75): इसमें 75% तक राशि इक्विटी में निवेश की जाती है और उम्र बढ़ने के साथ इक्विटी का हिस्सा घटता जाता है।
- मध्यम जीवनचक्र फंड (Moderate Life Cycle Fund – LC50): इसमें 50% राशि इक्विटी में निवेश की जाती है और उम्र बढ़ने के साथ यह घटती है।
- रक्षात्मक जीवनचक्र फंड (Conservative Life Cycle Fund – LC25): इसमें 25% तक राशि इक्विटी में निवेश होती है और शेष राशि अन्य कम जोखिम वाले विकल्पों में लगाई जाती है।
2. निवेश प्रोफ़ाइल का चुनाव (Choosing Your Investment Profile)
NPS में निवेश प्रोफ़ाइल का चुनाव करना आपके जोखिम सहनशीलता और आयु पर निर्भर करता है। यदि आप युवा हैं और अधिक जोखिम उठा सकते हैं, तो आप इक्विटी आधारित प्रोफ़ाइल चुन सकते हैं। वहीं, यदि आप जोखिम से बचना चाहते हैं तो सरकारी बॉन्ड या कॉर्पोरेट बॉन्ड का चयन करना बेहतर रहेगा।
- उम्र के आधार पर जोखिम घटता है: ऑटो विकल्प के तहत आपकी उम्र के साथ इक्विटी में निवेश का प्रतिशत कम होता जाता है और कम जोखिम वाले एसेट क्लास (जैसे सरकारी बॉन्ड) का हिस्सा बढ़ता जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सेवानिवृत्ति के समय आपका फंड सुरक्षित रहे।
3. NPS निवेश पर रिटर्न (Returns on NPS Investments)
NPS में निवेश पर मिलने वाला रिटर्न बाजार की स्थिति और आपकी निवेश प्रोफ़ाइल पर निर्भर करता है। आमतौर पर, इक्विटी में निवेश करने पर अधिक रिटर्न मिलता है, लेकिन इसमें जोखिम भी होता है। वहीं, सरकारी बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश करने पर रिटर्न कम होता है, लेकिन यह अधिक सुरक्षित होता है।
NPS के तहत पिछले कुछ वर्षों में औसतन 8-10% तक का वार्षिक रिटर्न मिला है, जो कि लंबी अवधि के निवेश के लिए आकर्षक माना जाता है।
4. NPS में निवेश का समय (Investment Duration in NPS)
NPS एक दीर्घकालिक निवेश योजना है। सेवानिवृत्ति के समय तक, आपकी जमा राशि लगातार निवेश की जाती रहती है। आपकी उम्र 60 वर्ष होने पर आप इस राशि का कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं और शेष राशि से पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
- 60 वर्ष से पहले निकासी: 60 वर्ष से पहले भी आप कुछ विशेष परिस्थितियों में आंशिक निकासी कर सकते हैं, जैसे कि चिकित्सा उपचार, बच्चों की शिक्षा, या घर खरीदने के लिए।
- 60 वर्ष के बाद: आप 60 वर्ष की उम्र के बाद अपने फंड का 60% तक हिस्सा एकमुश्त निकाल सकते हैं, और शेष 40% राशि से आपको वार्षिक पेंशन मिलेगी।
5. निवेश की समीक्षा (Reviewing Your Investment)
आप अपने NPS खाते के माध्यम से समय-समय पर अपने निवेश की समीक्षा कर सकते हैं और इसमें बदलाव भी कर सकते हैं। यदि आप सक्रिय विकल्प चुनते हैं, तो आप हर साल अपने निवेश प्रोफाइल में बदलाव कर सकते हैं और इसे अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार समायोजित कर सकते हैं।
Note- NPS में आपकी जमा राशि का निवेश विविध एसेट क्लास में किया जाता है, जिससे आपको दीर्घकालिक लाभ प्राप्त हो सके। आप अपनी जोखिम सहनशीलता और आयु के अनुसार सक्रिय या ऑटो विकल्प का चयन कर सकते हैं। NPS के तहत निवेश पर रिटर्न समय के साथ बढ़ता है, जिससे आपकी सेवानिवृत्ति के समय एक सुरक्षित और मजबूत पेंशन फंड तैयार होता है।
नेशनल पेंशन योजना (NPS) के पात्रता मापदंड
नेशनल पेंशन योजना (NPS) में शामिल होने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पात्रता मापदंड निर्धारित किए गए हैं। यह योजना हर भारतीय नागरिक के लिए खुली है, चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो, निजी क्षेत्र में काम करता हो, या स्व-रोजगार में हो। आइए, NPS में निवेश के लिए पात्रता मापदंडों को विस्तार से समझते हैं:
1. आयु सीमा
- न्यूनतम आयु: NPS में शामिल होने के लिए आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- अधिकतम आयु: NPS में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष है। पहले यह सीमा 65 वर्ष थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 70 वर्ष कर दिया गया है।
- NPS खाते में निवेश: एक बार योजना में शामिल होने के बाद, आप 60 वर्ष की उम्र तक नियमित रूप से योगदान कर सकते हैं। 60 वर्ष के बाद भी, आप अपनी पेंशन का लाभ उठा सकते हैं और 70 वर्ष की उम्र तक भी निवेश जारी रख सकते हैं।
2. राष्ट्रीयता
- भारतीय नागरिक: NPS में निवेश के लिए आवेदक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है।
- NRI (अनिवासी भारतीय): अनिवासी भारतीय (NRI) भी NPS में निवेश कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास भारतीय पासपोर्ट हो। यदि कोई NRI भारतीय नागरिकता छोड़ देता है, तो उसे NPS खाता बंद करना पड़ेगा।
3. NPS टियर-I और टियर-II खाते
- टियर-I खाता: यह NPS का मुख्य पेंशन खाता है, जिसमें जमा की गई राशि सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के रूप में मिलती है। इस खाते से निकासी पर कुछ प्रतिबंध होते हैं।
- टियर-II खाता: यह एक वैकल्पिक खाता है, जिसमें निवेशक जमा की गई राशि को बिना किसी प्रतिबंध के निकाल सकता है। लेकिन इसमें कोई टैक्स छूट नहीं मिलती।
टियर-I खाता | टियर-II खाता |
व्यक्तिगत पेंशन खाता | वैकल्पिक खाता और एक सक्रिय टियर-I खाते की आवश्यकता है |
निकास और आहरण नियमों और विनियमों के अनुसार निकासी | अप्रतिबंधित निकासी |
खोलने के लिए न्यूनतम अंशदान ₹500/- है। | न्यूनतम। खोलने के लिए योगदान 250/- रुपये है। |
न्यूनतम। प्रति वर्ष अंशदान ₹1000/- है। | न्यूनतम पर कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रति वर्ष अंशदान |
एएमसी शुल्क लागू | कोई अलग एएमसी शुल्क लागू नहीं |
– | कभी भी टीयर-I में स्विच करने की अनुमति है |
4. न्यूनतम निवेश
- टियर-I खाता: इस खाते में न्यूनतम ₹500 से निवेश शुरू किया जा सकता है, और हर वित्तीय वर्ष में कम से कम ₹1,000 का योगदान करना आवश्यक है।
- टियर-II खाता: इस खाते में न्यूनतम ₹250 से निवेश किया जा सकता है, और इसमें निकासी पर कोई प्रतिबंध नहीं होता।
5. कार्यरत और स्व-रोजगार
- सरकारी और निजी क्षेत्र: NPS में सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारी शामिल हो सकते हैं।
- स्व-रोजगार: NPS में स्व-रोजगार (Self-employed) व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं। वे अपने मासिक या वार्षिक योगदान के अनुसार NPS में निवेश कर सकते हैं।
6. अन्य आवश्यक दस्तावेज
NPS खाता खोलने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- पहचान पत्र: आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, या ड्राइविंग लाइसेंस।
- पता प्रमाण: आधार कार्ड, पासपोर्ट, बिजली का बिल, या बैंक स्टेटमेंट।
- आयु प्रमाण: जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाणपत्र, या पासपोर्ट।
- फोटोग्राफ: पासपोर्ट साइज फोटो।
- सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म
7. PRAN (Permanent Retirement Account Number)
NPS खाता खोलने पर आपको एक स्थायी रिटायरमेंट खाता नंबर (PRAN) प्रदान किया जाता है, जो आपके NPS खाते का विशिष्ट पहचान नंबर होता है। PRAN के माध्यम से आप अपने निवेश और पेंशन की जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं।
8. वित्तीय संस्थान द्वारा खाते का प्रबंधन
NPS खाते का प्रबंधन Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) द्वारा अधिकृत वित्तीय संस्थान जैसे SBI, LIC, HDFC, ICICI आदि द्वारा किया जाता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी वित्तीय संस्थान का चयन कर सकते हैं।
नेशनल पेंशन में नए अपडेट
इस योजना में कुछ और नए अपडेट भी आये है जो इस योजना के लिए बेहद ही जरुरी है –
- शुरुआत में इस योजना में कमर्चारियों को 10 प्रतिशत का योगदान देना होता था जिसे बढ़ा कर 14 प्रतिशत कर दिया।
- इसमें योजना में जमा राशि का 60 प्रतिशत हिस्सा कर मुक्त है।
- कर्मचारियों को इसके बारे में जानकारी दी गई है की उनके द्वारा पेंशन राशि जमा की जाती है उसे किस फण्ड में निवेश किया जाएगा।
- इसके अलावा कर्मचारी या जो इसमें निवेश करते है वो साल में एक बार फण्ड बदल सकते है।
इन जरुरी दस्तावेज के साथ आप अपना जमा किया हुआ पैसा निकाल सकते है।
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NPS से विड्रॉल (निकासी) करते समय आवश्यक दस्तावेज
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) से निकासी करते समय कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। NPS से निकासी विभिन्न परिस्थितियों में की जा सकती है, जैसे सेवानिवृत्ति, आंशिक निकासी, या योजना से बाहर निकलने के लिए। हर निकासी के लिए दस्तावेजों का सही और समय पर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। आइए, NPS से विड्रॉल करते समय आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त करें:
1. सेवानिवृत्ति (Retirement) के समय निकासी के लिए आवश्यक दस्तावेज
जब आप 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, तो आपको अपनी NPS राशि का एक हिस्सा निकालने का अधिकार होता है। इसके लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- NPS विड्रॉल फॉर्म: सेवानिवृत्ति के समय NPS विड्रॉल फॉर्म को भरना आवश्यक है। यह फॉर्म आपकी निकासी प्रक्रिया को शुरू करने के लिए जरूरी होता है।
- PRAN कार्ड की कॉपी: PRAN (Permanent Retirement Account Number) कार्ड की एक प्रतिलिपि जमा करनी होती है, जो आपके NPS खाते की पहचान करता है।
- पहचान पत्र (ID Proof): आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक पहचान पत्र की कॉपी।
- पता प्रमाण (Address Proof): आधार कार्ड, पासपोर्ट, बिजली का बिल, या बैंक स्टेटमेंट में से कोई एक।
- बैंक खाता पासबुक की कॉपी: जिस खाते में आप निकासी की राशि चाहते हैं, उसकी पासबुक का पहला पेज या बैंक स्टेटमेंट जमा करना होता है। यह खाता आपके नाम पर होना चाहिए।
- जन्म प्रमाण पत्र (Date of Birth Proof): आपकी जन्म तिथि की पुष्टि के लिए जन्म प्रमाण पत्र या पैन कार्ड की कॉपी जमा करनी होती है।
- एनीटी खरीदने के लिए फॉर्म: सेवानिवृत्ति के बाद, आपको अपने कुल फंड का 40% हिस्सा अनिवार्य रूप से एनीटी (Annuity) में निवेश करना होता है। इसके लिए एनीटी खरीदने के लिए फॉर्म भरकर जमा करना होता है।
2. आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) के लिए आवश्यक दस्तावेज
NPS में आप कुछ विशेष परिस्थितियों में आंशिक निकासी कर सकते हैं, जैसे शिक्षा, विवाह, घर खरीदने, या चिकित्सा आपातकाल के लिए। इसके लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत होती है:
- आंशिक निकासी का फॉर्म: आंशिक निकासी के लिए आपको एक विशिष्ट फॉर्म भरना होता है। इसमें आपको निकासी का कारण और आवश्यक विवरण भरने होते हैं।
- PRAN कार्ड की कॉपी: PRAN कार्ड की एक कॉपी जमा करनी होती है।
- पहचान पत्र (ID Proof): आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, या ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी।
- पता प्रमाण (Address Proof): आपके वर्तमान पते की पुष्टि के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, या बिजली का बिल।
- संबंधित कारण का प्रमाण पत्र: निकासी का कारण जो भी हो, उसका प्रमाण प्रस्तुत करना होता है। उदाहरण:
- शिक्षा के लिए निकासी: एडमिशन लेटर या फीस स्ट्रक्चर।
- विवाह के लिए निकासी: विवाह प्रमाण पत्र।
- घर खरीदने के लिए निकासी: प्रॉपर्टी के दस्तावेज।
- चिकित्सा आपातकाल के लिए निकासी: मेडिकल रिपोर्ट और अस्पताल के बिल।
3. मृत्यु के मामले में निकासी (In case of Death) के लिए आवश्यक दस्तावेज
यदि NPS खातेधारक की मृत्यु हो जाती है, तो उनके नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत होती है:
- मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate): खाताधारक के मृत्यु का प्रमाण पत्र जमा करना होता है।
- PRAN कार्ड की कॉपी: खाताधारक का PRAN कार्ड।
- नॉमिनी का पहचान पत्र (Nominee’s ID Proof): नॉमिनी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, या ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी।
- पता प्रमाण (Nominee’s Address Proof): नॉमिनी के वर्तमान पते का प्रमाण, जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, या बिजली का बिल।
- बैंक खाता विवरण: नॉमिनी के बैंक खाते की पासबुक या स्टेटमेंट, जिसमें राशि हस्तांतरित की जाएगी।
- संबंधित आवेदन पत्र (Claim Form): नॉमिनी को NPS से निकासी के लिए संबंधित फॉर्म भरना होता है।
4. वॉलंटरी एग्जिट (Voluntary Exit) के लिए आवश्यक दस्तावेज
यदि आप 60 वर्ष की उम्र से पहले NPS से बाहर निकलना चाहते हैं, तो इसके लिए भी कुछ विशेष दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- वॉलंटरी एग्जिट फॉर्म: NPS से बाहर निकलने के लिए आवेदन पत्र भरना होता है।
- PRAN कार्ड की कॉपी: PRAN कार्ड की एक कॉपी जमा करनी होती है।
- पहचान और पता प्रमाण: आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, या बिजली का बिल जमा करना होता है।
- बैंक खाता विवरण: बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट की एक प्रति।
नेशनल पेंशन योजना (NPS) ऑनलाइन खाता खोलने की प्रक्रिया
नेशनल पेंशन योजना (NPS) भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण पेंशन योजना है, जो सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। यदि आप NPS खाता खोलना चाहते हैं, तो आप इसे ऑनलाइन भी आसानी से कर सकते हैं। आइए, NPS खाता ऑनलाइन खोलने की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं।
1. NPS खाता ऑनलाइन खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज़
NPS खाता ऑनलाइन खोलने से पहले, निम्नलिखित दस्तावेजों को तैयार रखें:
- आधार कार्ड: आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए ताकि OTP वेरीफिकेशन किया जा सके।
- पैन कार्ड: पैन कार्ड की आवश्यकता होती है ताकि आपके वित्तीय लेन-देन का विवरण दिया जा सके।
- बैंक खाता: एक सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए, जिसमें नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड की सुविधा हो।
- पासपोर्ट साइज फोटो: आपकी पासपोर्ट साइज फोटो की डिजिटल कॉपी।
- हस्ताक्षर (Signature): आपका डिजिटल हस्ताक्षर।
2. NPS खाता खोलने के चरण
NPS खाता खोलने की प्रक्रिया काफी सरल है और इसे कुछ ही चरणों में पूरा किया जा सकता है। आइए जानते हैं इसे ऑनलाइन कैसे करें:
चरण 1: NPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- सबसे पहले eNPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- यहां आपको “National Pension System” के अंतर्गत “Registration” का विकल्प दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें।
चरण 2: अपना विकल्प चुनें
- NPS खाते के लिए रजिस्ट्रेशन करने के दो विकल्प होते हैं:
- आधार कार्ड द्वारा: यदि आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक है, तो आप आधार का उपयोग करके खाता खोल सकते हैं।
- पैन कार्ड द्वारा: अगर आपके पास आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर नहीं है, तो आप पैन कार्ड और नेट बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं।
दोनों विकल्पों में, आपसे आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी मांगी जाएगी, और आधार आधारित OTP वेरीफिकेशन किया जाएगा।
चरण 3: व्यक्तिगत जानकारी भरें
- आधार कार्ड या पैन कार्ड का चयन करने के बाद, आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि भरनी होगी।
- आधार कार्ड से जानकारी ऑटोमेटिकली भर जाएगी, जिससे प्रक्रिया आसान हो जाती है।
चरण 4: बैंक विवरण दर्ज करें
- आपको अपने बैंक खाता की जानकारी दर्ज करनी होगी। यह बैंक खाता वह होगा जिसमें से NPS में आपका योगदान (कंट्रिब्यूशन) डेबिट किया जाएगा।
- ध्यान रखें कि बैंक खाते में नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड की सुविधा होनी चाहिए।
चरण 5: NPS टियर-I और टियर-II खाते का चयन
- NPS के दो प्रकार के खाते होते हैं:
- टियर-I खाता: यह मुख्य पेंशन खाता है जिसमें निकासी के प्रतिबंध होते हैं। यह सेवानिवृत्ति के लिए है।
- टियर-II खाता: यह एक वैकल्पिक खाता है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं और कभी भी निकासी कर सकते हैं।
आप अपनी आवश्यकता के अनुसार टियर-I या टियर-II खाता चुन सकते हैं।
चरण 6: फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें
- आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो और डिजिटल हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। यह फोटो और हस्ताक्षर NPS खाते के लिए आवश्यक हैं और इन्हें डिजिटल फॉर्म में जमा किया जाएगा।
चरण 7: प्रारंभिक योगदान (Initial Contribution)
- खाता खोलने के लिए आपको एक न्यूनतम प्रारंभिक योगदान करना होगा:
- टियर-I खाता: न्यूनतम ₹500।
- टियर-II खाता: न्यूनतम ₹1,000।
आप अपने नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से यह प्रारंभिक योगदान कर सकते हैं।
चरण 8: PRAN प्राप्त करें
- सभी जानकारी सही ढंग से भरने और भुगतान करने के बाद, आपको एक Permanent Retirement Account Number (PRAN) प्रदान किया जाएगा। यह आपका यूनिक NPS खाता नंबर होगा।
- आप PRAN प्राप्त करने के बाद अपने खाते में लॉग इन कर सकते हैं और निवेश की स्थिति देख सकते हैं।
चरण 9: फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिशन (यदि आवश्यक हो)
- यदि आपने आधार के माध्यम से KYC नहीं की है, तो आपको अपने दस्तावेजों की हार्ड कॉपी NPS के सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (CRA) के पास भेजनी होगी।
- अगर KYC आधार के माध्यम से हो गई है, तो आपको दस्तावेजों को भेजने की जरूरत नहीं होगी।
3. NPS खाते की मॉनिटरिंग
- एक बार आपका NPS खाता खुलने के बाद, आप अपने PRAN और पासवर्ड का उपयोग करके eNPS पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं।
- यहां से आप अपने खाते का विवरण देख सकते हैं, योगदान कर सकते हैं, और अन्य सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।
4. ऑनलाइन खाता खोलने के लाभ
- सुविधाजनक: घर बैठे आप आसानी से NPS खाता खोल सकते हैं।
- कम समय में प्रक्रिया: पूरी प्रक्रिया केवल कुछ मिनटों में पूरी की जा सकती है।
- ऑनलाइन मॉनिटरिंग: आप अपने खाते को ऑनलाइन देख सकते हैं, और उसकी स्थिति की जांच कर सकते हैं।
- सुरक्षित प्रक्रिया: आधार और OTP वेरीफिकेशन की वजह से यह प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित है।
NPS Tier-II खाते को एक्टिव करने की प्रक्रिया
NPS (नेशनल पेंशन स्कीम) में Tier-II खाता एक वैकल्पिक निवेश खाता है, जिसमें आप अधिक फ्लेक्सिबिलिटी और लिक्विडिटी का लाभ उठा सकते हैं। NPS Tier-I खाता सेवानिवृत्ति के लिए होता है, जबकि Tier-II खाता एक बचत खाता जैसा होता है, जिसमें निकासी की कोई पाबंदी नहीं होती। यदि आप पहले से ही NPS का Tier-I खाता रखते हैं, तो आप आसानी से Tier-II खाता एक्टिव कर सकते हैं।
आइए NPS Tier-II खाते को एक्टिव करने की प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं:
1. NPS Tier-II खाता क्या है?
NPS Tier-II खाता एक वैकल्पिक खाता है जो कि उन व्यक्तियों के लिए बनाया गया है जो अधिक लिक्विडिटी चाहते हैं। इसमें कोई लॉक-इन अवधि नहीं होती और आप कभी भी पैसे जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। इस खाते का मुख्य उद्देश्य आपके पेंशन निवेश को बेहतर लचीलापन प्रदान करना है।
2. NPS Tier-II खाता खोलने की पात्रता
- आपको पहले से NPS Tier-I खाता धारक होना चाहिए।
- Tier-II खाता केवल उन भारतीय नागरिकों के लिए है जिनका उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच है।
3. NPS Tier-II खाता एक्टिव करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- PRAN नंबर: Permanent Retirement Account Number (PRAN) का उपयोग करना होगा।
- पहचान प्रमाण: आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड का विवरण।
- बैंक खाता विवरण: जिस खाते से आप योगदान करेंगे।
चूंकि आप पहले से Tier-I खाता धारक हैं, आपको दोबारा KYC प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है।
4. NPS Tier-II खाता ऑनलाइन एक्टिव कैसे करें?
चरण 1: NPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- सबसे पहले eNPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- यहां पर “National Pension System” के तहत “Login with PRAN/ IPIN” पर क्लिक करें।
चरण 2: PRAN के साथ लॉगिन करें
- अपने PRAN नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल में लॉगिन करें। यदि आपके पास पासवर्ड नहीं है, तो आप “Generate/Reset Password” पर क्लिक करके पासवर्ड बना सकते हैं।
चरण 3: Tier-II खाता खोलने का विकल्प चुनें
- लॉगिन करने के बाद, आपको पोर्टल पर Tier-II खाता खोलने का विकल्प मिलेगा। इस पर क्लिक करें।
चरण 4: आवश्यक जानकारी भरें
- आपको कुछ सामान्य जानकारी भरनी होगी, जैसे:
- बैंक खाता विवरण: वह बैंक खाता जहां से आप योगदान करेंगे।
- प्रारंभिक योगदान: आपको Tier-II खाते में कम से कम ₹1,000 का प्रारंभिक योगदान करना होगा।
आप नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड का उपयोग करके इस योगदान को कर सकते हैं।
चरण 5: योगदान जमा करें
- Tier-II खाते को सक्रिय करने के लिए आपको अपने खाते में शुरुआती योगदान करना होगा। यह न्यूनतम ₹1,000 होना चाहिए।
- आप नेट बैंकिंग, UPI, या डेबिट कार्ड के माध्यम से यह भुगतान कर सकते हैं।
चरण 6: पुष्टि प्राप्त करें
- भुगतान और योगदान के बाद, आपको अपने खाते के सक्रिय होने की पुष्टि मिल जाएगी। यह पुष्टि ईमेल या SMS के माध्यम से प्राप्त हो सकती है।
5. NPS Tier-II खाता ऑफलाइन कैसे एक्टिव करें?
यदि आप ऑफलाइन माध्यम से Tier-II खाता खोलना चाहते हैं, तो निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं:
चरण 1: POP (Point of Presence) से संपर्क करें
- अपने निकटतम POP (जैसे बैंक या पेंशन सेवा प्रदाता) से संपर्क करें। आप NSDL की वेबसाइट पर जाकर अपने नजदीकी POP का पता लगा सकते हैं।
चरण 2: फॉर्म भरें
- आपको “Annexure UOS-S10A” फॉर्म भरना होगा। यह फॉर्म आपके POP द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- इस फॉर्म में आपको अपना PRAN नंबर, व्यक्तिगत जानकारी, और बैंक खाता विवरण भरने होंगे।
चरण 3: प्रारंभिक योगदान जमा करें
- फॉर्म के साथ आपको अपने Tier-II खाते में प्रारंभिक योगदान जमा करना होगा। यह न्यूनतम ₹1,000 होना चाहिए।
- आप POP के माध्यम से यह भुगतान कर सकते हैं।
चरण 4: दस्तावेज़ जमा करें
- फॉर्म और प्रारंभिक योगदान के साथ कुछ आवश्यक दस्तावेज भी जमा करने होंगे, जैसे आपकी पहचान और पता प्रमाण (आधार कार्ड, पैन कार्ड)।
चरण 5: पुष्टि प्राप्त करें
- आपके फॉर्म और दस्तावेज़ जमा करने के बाद, आपका Tier-II खाता सक्रिय हो जाएगा। आपको इसकी पुष्टि SMS या ईमेल द्वारा प्राप्त होगी।
6. NPS Tier-II खाते की विशेषताएं
- लिक्विडिटी: Tier-II खाते में आप कभी भी पैसे जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं।
- कोई लॉक-इन अवधि नहीं: इस खाते में कोई लॉक-इन अवधि नहीं होती।
- न्यूनतम योगदान: शुरुआती योगदान ₹1,000 है, और बाद में भी न्यूनतम ₹250 का योगदान कर सकते हैं।
- लचीलापन: आप अपनी आवश्यकता के अनुसार पैसे निकाल सकते हैं।
- निवेश की स्वतंत्रता: आप अपने निवेश को इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, और सरकारी बॉन्ड में विभाजित कर सकते हैं।
NPS Portal Login करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको National Pension System के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको “लॉगइन” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक ड्राप डाउन बॉक्स खुल कर आ जायेगा।
- अब आपको इस ड्राप डाउन बॉक्स में दिए गए विभिन्न विकल्पों में से अपनी कैटेगरी के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक लॉगिन आवेदन पत्र खुल कर आ जायेगा।
- इसके पश्चात आपको इस आवेदन आवेदन पत्र में पूछे गए सभी आवश्यक जानकारी, जैसे:- यूजर नेम, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड के विवरण दर्ज कर देने होंगे।
- अब आपको “लॉगिन” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा, जिसके बाद आप पोर्टल पर लॉगिन कर सकेंगे।
National Pension Scheme के अंतर्गत कंट्रीब्यूशन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन सिस्टम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने होमपेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको “नेशनल पेंशन सिस्टम” के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने पॉपअप स्लाइड आएगा, इस स्लाइड में से आपको “कंट्रीब्यूशन” के लिंक पर क्लिक कर देना है।
- अब आपके सामने नए पेज पर कंट्रीब्यूशन फॉर्म प्रदर्शित होगा। इसमें आपको अपना PRAN नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड आदि दर्ज करना है।
- जानकारी दर्ज करने बाद आपको “वेरीफाई PRAN” के लिंक पर क्लिक कर देना है।
- अब आपको पेमेंट के लिए पूछी गई जानकारी को दर्ज करना है, और आपका कंट्रीब्यूशन पूरा हो जाएगा।
नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत NPS अकाउंट को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको National Pension Sysrem की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने होमपेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको अपनी लॉगइन आईडी, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना है, और लॉगइन बटन पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपके सामने नया वेबपेज खुलेगा।
- अब इस पेज पर आपको “अपडेट डीटेल्स” के सेक्शन में से “अपडेट आधार/ऐड्रेस डीटेल्स” के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना है।
- नंबर दर्ज करने के बाद आपको “जेनरेट ओटीपी” के बटन पर क्लिक कर देना है।
- अब आपको “प्रोसीड” के बटन पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आप के आधार कार्ड के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा।
- आपको इस ओटीपी को “ओटीपी बॉक्स” में दर्ज करना है।
- अब आपको “कंटिन्यू” के बटन पर क्लिक करना है, और इस प्रकार आपका आधार कार्ड आपके “एनपीएस अकाउंट” से लिंक हो जाएगा।
नेशनल पेंशन स्कीम कैलकुलेटर
यदि आप न्यू पेंशन स्कीम में निवेश कर रहे है, तो आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि-
- आखिर हमारे रिटायरमेंट के समय हमें कितना फण्ड मिलेगा, या पेंशन कितनी मिलेगी?
तो नीचे दिए गयी लिंक पर nps calculator पर जाकर आप चेक कर सकते है।
- सबसे पहले आपको National Pension yojana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने होमपेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको “सब्सक्राइबर कॉर्नर” के सेक्शन में से “रिटायरमेंट प्लानिंग” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस पेज पर आपको “कॉरपस केलकुलेटर” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद एक नए पेज पर आपको पूछी गई सारी जानकारी दर्ज करनी है।
- जानकारी दर्ज करने के बाद आपको “सबमिट” बटन पर क्लिक कर देना है, और संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी।
महत्वपूर्ण लिंक | |
ऑनलाइन आवेदन करें | Apply Online |
नेशनल पेंशन स्कीम कैलकुलेटर | Pension Calculator |
आधिकारिक वेबसाइट में जाने के लिए | यहाँ क्लिक करें |
Regular अपडेट के लिए टेलीग्राम से जुड़ें | Join Now |
हेल्पलाइन नंबर | 1800110069 |
Home | Click Here |
निवेदन:- सभी उपयोगकर्ता तथा पाठकों से मेरा निवेदन है की नौकरी, परीक्षा तिथि, एडमिट कार्ड, और सरकारी योजना इत्यादि से सम्बंधित जानकारी फेसबुक व्हाट्सप्प ट्विटर एवं अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ताकि किसी नौकरी के योग्य व्यक्ति को सरकारी नौकरी की जानकारी पहुंच सके एवं रोजगार पाने में आसानी हो। |
निष्कर्ष (Conclusion)
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) एक बहुत ही लाभदायक योजना है, जो आपके भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने में मदद करती है। इस योजना में आप छोटे-छोटे निवेश करके सेवानिवृत्ति के बाद एक बड़ा फंड प्राप्त कर सकते हैं। टैक्स लाभ, बेहतर रिटर्न, और फंड मैनेजमेंट के विकल्प NPS को एक आदर्श पेंशन योजना बनाते हैं।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको जल्द से जल्द इसमें निवेश शुरू करना चाहिए, ताकि आपको अधिक से अधिक रिटर्न प्राप्त हो और आपका भविष्य सुरक्षित रहे।
FAQs
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) क्या है?
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) एक सरकारी पेंशन योजना है जो आपको रिटायरमेंट के लिए बचत करने में मदद करती है। इसमें निवेश करने पर आपको रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन मिलती है।
NPS खाता कैसे खोलें?
NPS खाता खोलने के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए eNPS पोर्टल का उपयोग करें और ऑफलाइन आवेदन के लिए नजदीकी प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (POP) पर जाएं।
NPS में निवेश करने के क्या फायदे हैं?
NPS में निवेश करने पर आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि धारा 80C और 80CCD(1B) के तहत टैक्स छूट। इसके अलावा, यह एक सुरक्षित और पारदर्शी निवेश विकल्प है।
NPS में कितने प्रकार के खाते होते हैं?
NPS में दो प्रकार के खाते होते हैं: टियर 1 और टियर 2। टियर 1 खाता पेंशन के लिए होता है और इसमें निकासी पर कुछ प्रतिबंध होते हैं, जबकि टियर 2 खाता एक बचत खाता है जिसमें निकासी की सुविधा होती है।
NPS में रिटर्न कितना मिलता है?
NPS में रिटर्न आपके निवेश के प्रकार और बाजार की स्थिति पर निर्भर करता है। आमतौर पर, NPS में निवेश पर 8-10% का वार्षिक रिटर्न मिलता है।
NPS से पैसा कैसे निकालें?
NPS से पैसा निकालने के लिए आपको 60 वर्ष की आयु पूरी करनी होगी। आप अपने कुल जमा राशि का 60% तक एकमुश्त निकाल सकते हैं और बाकी 40% से एन्युटी प्लान खरीद सकते हैं।
NPS में टैक्स बेनिफिट्स क्या हैं?
NPS में निवेश करने पर आपको धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की टैक्स छूट मिलती है। इसके अलावा, धारा 80CCD(1B) के तहत अतिरिक्त ₹50,000 की टैक्स छूट भी मिलती है।
NPS में कौन-कौन निवेश कर सकता है?
NPS में 18 से 70 वर्ष की आयु के भारतीय नागरिक निवेश कर सकते हैं। इसमें सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारी, स्व-नियोजित व्यक्ति और एनआरआई भी शामिल हैं।