PM Laghu Vyapari Maandhan Yojana | प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना
PM Laghu Vyapari Maandhan Yojana एक ऐसी योजना है जो भारतीय लघु व्यापारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना के माध्यम से, समाज के निम्नतम वर्ग के व्यक्ति भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने व्यवसाय को सुधार सकते हैं और समृद्धि की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इस लेख में, हम आपको प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के बारे में विस्तार से बताएंगे और इसके लाभों को उजागर करेंगे।
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना | |
योजना का नाम | प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना 2023 |
योजना शुरू की गई है | केंद्र सरकार द्वारा |
योजना की घोषणा | बजट 2019 में |
मंत्रालय का नाम | श्रम एवं रोजगार मंत्रालय |
योजना शुरू होने की तिथि | 23 जुलाई 2019 |
लाभार्थी | देश के लगभग तीन करोड़ |
किशन की राशि | ₹3000 प्रति महीना |
हेल्पलाइन नंबर | 180030003468 |
योजना का बजट | 750 करोड़ रुपए |
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना क्या है?
योजना के अंतर्गत ऐसे व्यापारियों को शामिल करने का फैसला लिया गया है, जोकि किसी छोटे दूकान के मालिक हो, खुदरा व्यापारी हो, दाल – चावल आदि इसी तरह की मिल के मालिक हो। इसके अलावा कमीशन एजेंट हो, रियल एस्टेट ब्रोकर हो या फिर किसी छोटे होटल या रेस्तरां के मालिक या वहां काम करने वाले कर्मचारी भी इस योजना में लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना का उद्देश्य
योजना का मुख्य उद्देश्य देश के छोटे व्यापारियों को सरकार दवारा हर महीने 3,000/- रूपए की पेंशन प्रदान करना है।
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना कब शुरू हुई?
PM Laghu Vyapari Maandhan Yojana की शुरुआत 9 अगस्त 2019 को हुई थी। इस योजना के तहत भारत के लघु व्यापारियों को 60 वर्ष की आयु तक एक संबल भविष्य का अवसर प्रदान किया जाता है। यह योजना भारत सरकार के स्वर्णिम भारत-श्रेष्ठ भारत के लिए विकल्प (स्वच्छ भारत-स्वस्थ भारत-श्रेष्ठ भारत) अभियान का एक महत्वपूर्ण कदम है।
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के लाभ
- प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना देश के छोटे व्यापारियों को लाभ प्रदान करने के लिए शुरू की गई है।
- योजना के जरिये 60 वर्ष की आयु पार हो जाने पर लाभार्थी को प्रति माह ₹3000 की पेंशन प्रदान की जाती है।
- पेशंन योजना के तहत 18-40 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को 55-200 रूपये का मासिक अशंदान जमा कराना होगा।
- यह अशंदान तब तक जमा कराना होगा जब तक लाभार्थी 60 साल की आयु पूरी न कर लेते ।
- जब लाभार्थी योजना के तहत 60 साल की आयु को पूर्ण करता है तो उसके बाद वह पेशंन राशि के लिए दावा कर सकता है।
- अगर पात्र लाभार्थी की मृत्यु योजना के दौरान हो जाती है तो उसके जीवन साथी को केबल पेंशन की 50% रकम प्रदान की जाएगी।
- उसके बाद ही लाभार्थी के बैंक खाते में प्रतिमाह एक निश्चित पेशंन की राशि जमा की जाएगी।
- इस राष्ट्रीय पेशंन योजना के तहत पेशंन का भुगतान LIC के द्वारा किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र आवेदक आधिकारिक वेबसाइट पे जाकर आवेदन करके प्राप्त कर सकेंगे।
PM लघु व्यापारी मानधन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- स्थायी प्रमाण पत्र
- जनधन अकाउंट की पासबुक
- GST रजिस्ट्रेशन नंबर
- आवेदनकर्ता की फोटो
- मोबाइल नम्वर
लघु व्यापारी मानधन योजना के लाभार्थी
- स्वरोजगार करने वाले व्यापारी
- दुकानो के मालिक
- खुदरा व्यापारी
- चावल मिल के मालिक
- तेल मिल के मालिक
- कार्यशाला मालिक
- कमीशन एजेंण्ट
- अचल संपत्ति के दलाल
मान-धन के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना में निम्नलिखित व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं:
- देश के स्थायी निवासी
- कैंडिडेट छोटा कारोबारी या फिर फुटकर विक्रेता हो।
- रियल एस्टेट ब्रोकर और छोटे होटल व रेस्टोरेंट के मालिक भी आवेदन कर सकते हैं।
- व्यापारिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ स्वतंत्र रूप से व्यापार करने वाले स्वनिर्धार व्यापारी।
- व्यापार का वार्षिक आयुसंक्षेप (आयु 18 से 40 वर्ष तक)।
- भारत सरकार के पहचान पत्र (आधार कार्ड) के पास।
- बैंक खाता का धारक।
- इच्छुक उम्मीदवार का सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए।
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पीएमसिम की पेंशन राशि कितनी है?
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना (PM-SYM) के अंतर्गत पीएमसिम को प्रति माह 3000 रुपये की पेंशन प्रदान की जाती है। यह पेंशन भविष्य की वित्तीय सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो छोटे व्यापारियों को समृद्धि की राह पर अग्रसर करता है।
60 साल के बाद कितनी पेंशन मिलती है?
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना (PM-SYM) में 60 साल के बाद पेंशन राशि बदल जाती है। जब व्यक्ति 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, तो उसे प्रति माह 3000 रुपये की पेंशन मिलती है। जब व्यक्ति 80 वर्ष की आयु को पूरा करता है, तो उसे 3000 रुपये से अधिक की पेंशन मिलती है।
लघु व्यापारी मानधन योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
- सबसे पहले पात्र लाभार्थी को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपको Click Here to Apply के बटन पर क्लिक कर देना है।
- अब आपको Self Enrollment के विकल्प पर क्लिक करना है।
- उसके बाद आपके सामने अगला पेज खुलके आएगा।
- जिसमे आपको मोबाइल नम्वर डालने के बाद Proceed बटन पे किलक कर देना है।
- फिर आपके मोबाइल नम्वर OTP भेजा जाएगा।
- आपको ये OTP वताए गए बॉक्स मे दर्ज कर देना है और आगे वढे वटन पे किल्क कर देना है।
- अब आपको प्रधानमंत्री व्यापारी मानधन योजना को स्लेक्ट करना है।
- उसके बाद आपके सामने आवेदन फार्म खुलके आएगा।
- इस फार्म मे आपको पुछी गई सारी जानकारी भरनी है, और जरूरी दस्तावेज भी अपलोड करने हैं।
- सारी प्रक्रिया होने के बाद आपको अंत में Submit के बटन पे किलक कर देना है।
- इस तरह आपके द्वारा योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आवेदक को अपने नजदीकी CSC केंद्र पर जाना होगा।
- उसके बाद आपको वहां पे काम करने वाले अधिकारी को अपना आधार कार्ड तथा जनधन खाते की पासबुक दिखानी होगी।
- उसके बाद अधिकारी दवारा कॉमन सर्विस सेंटर पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, और मासिक अंशदान को भी कैलकुलेट किया जाएगा। जो 55 रूपये से लेकर 200 रूपये तक का होगा।
- जिसके लिए आवेदक को आपको अपना पहला मासिक अंशदान नकद जमा करना होगा।
- उसके बाद कॉमन सर्विस सेंटर पर आपके डिजिटल सिग्नेचर लिये जायेंगें।
- इस प्रक्रिया का पालन करके योजना के लिए आवेदन पूरा हो जाएगा और CSC में ही आपको व्यापारी पेंशन कार्ड भी बनाकर दे दिया जाएगा।
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प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना से संबंधित प्रश्न उत्तर (FAQs)
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के लिए पेंशन राशि कितनी मिलेगी?
Ans: इस योजना के तहत लाभार्थी किसान को प्रति महीना 3000 रुपयोंकी पेंशन राशि प्रदान की जाएगी
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के लिए आवेदन करने का तरीका क्या है?
Ans: इस योजना के तहत ऑनलाइन तरीके से आवेदन किया जा सकते है
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत कितने वर्ष तक प्रीमियम भरना होगा?
Ans: इस योजना के तहत लाभार्थी की आयु 60 वर्ष तक होने तक प्रीमियम भरना होता है
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना का पेंशन का लाभ कब प्रदान किया जाता है?
Ans: लाभार्थी की आयु 60 वर्ष होने के बाद पेंशन राशि प्रदान की जाती है
क्या उन्हें पेंशन मासिक मिलेगी या वार्षिक?
उत्तरः लाभार्थियों को मासिक आधार पर पेंशन मिलेगी।
पीएमएसआईएम के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
सबसे पहले आवेदक को सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट maandhan.in पर जाना होगा।
पीएम श्रम योगी मानधन योजना के लिए कौन पात्र है?
आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
इस आर्टिकल में हमने आपको प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के बारे में जानकारी दी है अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इसे सोशल मीडिया पर शेयर जरुर करें और इससे जुडा किसी भी तरह का सवाल पूछना चाहे तो आप हमे कमेंट करके बता सकते है…